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MP ONLINE Portal Service
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एम पी ऑनलाइन मध्यप्रदेश सरकार की संकल्पना है MP ONLINE Portal Service जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को सीधे आम नागरिक तक पहॅुचाना है एम पी ऑनलाइन मध्यप्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल है, जिसके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं विकसित कर नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान करती है जिसका गठन जुलाई 2006 में हुआ है तब से आज तक यह मध्यप्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हैं।

एम पी ऑनलाइन की उपयोगिता एवं संभावनाएं
एम पी ऑनलाइन मध्यप्रदेश की 51 जिलों की 350 से अधिक तहसीलों में 10000 से अधिक कियोस्क। सी एस सी के माध्यम से अपनी सेवाएं नागरिको को ऑनलाइन विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित सेवाएं।
जैसे: म0प्र0 माशिमं, विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए प्रवेश प्रक्रिया, धार्मिक संस्थाओं के लिए दान, म0प्र0 के राष्टीय पार्को मे भ्रमण हेतु ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिल भुगतान सुविधा विभिन्न सरकारी विभागों मे भर्ती हेतु आवेदन एवं ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों मे प्रवेश हेतु ऑनलाइन कांउसलिंग जैसी सेवाएं प्रदान है।

स्थापना एवं आहारता

  • एम पी ऑनलाइन का कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन पंजीयन फार्म भरना अनिवार्य है। कियोस्क लेने के इच्छुक आवेदक अपनी समस्त जानकारी ऑनलाइन कियोस्क पंजीयन फार्म मे मूल दस्तावेज अनुसार सही-सही भरें।आवेदन फार्म मे गलत एवं अधूरी जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।
  • आवेदक को कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये एवं कम्प्यूटर का प्राथमिक ज्ञान सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में पारंगत होना अनिवार्य है।
  • उत्कृष्ट कम्प्यूटर सेटअप वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही दुकान, ऑफिस, इंटरनेट कैफे मे नागरिको को बैठने एवं पेयजल व्यवस्था होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की दुकान, ऑफिस, इंटरनेट कैफे तथा उस क्षेत्र में पहले से स्थापित एम पी ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क के बीच सामान्यतः 100 मीटर की दूरी होना चाहिये, परंतु पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने ऑनलाइन सेवाओं में हो रही वृद्धि एवं हाईफुटफाल वाले क्षेत्रों में नागरिको की बढ़ती संख्या के आधार पर एम पी ऑनलाइन द्वारा शिथिल की जासकती हैं, जिस पर अंतिम निर्णय एम पी ऑनलाइन द्वारा किया जावेगा।
  • आवेदक द्वारा भरे गये फार्म के आधार दुकान का सर्वे किया जावेगा, सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार कियोस्क आवंटन करने पर विचार किया जावेगा।
  • आवेदक द्वारा अपने फार्मा की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
  • समस्त मापदंड पूर्ण होने पर नियमानुसार कियोस्क आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।
  • कियोस्क आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा।
  • आवेदक द्वारा भरा गया कियोस्क फार्म।
  • दुकान, ऑफिस, इंटरनेट कैफे के 4 अलग-अलग फोटो (2 दुकान के अंदर के फोटो जिसमे पूरा कम्प्यूटर सेटअप स्पष्ट दिखाई दे एवं 2 दूकान के बाहर से खीचे गये फोटो जिसमें आजू-बाजू का क्षेत्र जिसमें आपकी दुकान भी दिखाई दें).
  • दुकान, संस्था का स्थापना का पंजीयन (गुमास्ता) प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के 2 पासपोर्ट आकार के फोटो।
  • आवेदक का पैनकार्ड।
  • घर एवं दुकान का एड्रेसपूफ।
  • आवेदक की मार्कसीट (कम से कम 10वीं कक्षा पास की मार्कसीट)।
  • पहले से स्थापित कियोस्क एवं आवेदक की दुकान के बीच की दूरी का मान्यता प्राप्त इंजीनियर से प्रमाणित रोडमैप, जिसमें इंजीनियर के सील एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक मे एकाउंट होने के साथ ही नेटबैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। एम पी ऑनलाइन द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत सभी मापदण्ड तथा शर्ते पूर्ण करने पर ही कियोस्क आवंटन पर विचार किया जावेगा।

नोट: ध्यान रखें आवेदक के पास उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज के न होने पर कियोस्क आवंटित नहीं किया जावेगा और आवेदक निरस्त माना जावेगा। जिसकी जवाबदारी आवेदक की होगी।

लागत व लाभ:

  • दस्तावेजो के सफल सत्यापन उपरांत 500 रूपये के मूल्य के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर त्रिपक्षीय अनुबंध किया जावेगा। स्टाम्प आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
  • कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक को कियोस्क पंजीयन शुल्क रूपये 6870 रूपये का भुगतान स्वयं नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। (किसी भी दशा में पंजीयन शुल्क वापस नही होगा)।
  • पंजीयन शुल्क के भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • अनुबंध के उपरांत कियोस्क संचालक को अपने निर्धारित स्थान से ही कार्य करना अनिवार्य है एवं पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं नागरिकों को प्रदान किया जाना अत्यावश्यक है।
  • कियोस्क संचालक को प्रतिमाह 200 ट्रांजेक्शन (वार्षिक 2400 ट्रांजेक्शन) करना अनिवार्य है।
  • कियोस्क संचालक द्वारा 3 माह तक निर्धारित लक्ष्य से कम ट्रांजेक्शन करने पर उस कियोस्क के नजदीक दूसरा कियोस्क स्थापित कर दिया जावेगा।
  • अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर अनुबंध का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने पर ही अनुबंध का स्वतः ही नवीनीकरण माना जावेगा।
  • यदि गलत जानकारी के आधार पर कियोस्क प्राप्त करने की जानकारी मिलती है तो उक्त कियोस्क की नागरिक सेवाएं बंद करने का अधिकार एम पी ऑनलाइन को होगा।
  • कियोस्क संचालक द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध सेवा प्रदान करने पर नागरिकों से निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है।
  • इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लिये जाने पर संबंधित कियोस्क के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।
  • कियोस्क संचालक को एम पी ऑनलाइन के मापदंड अनुसार अधिकृत बोर्ड तथा कियोस्क सर्टीफिकेट लगाना अतिआवश्यक है।
  • यदि कियोस्क संचालक संतोषजनक नागरिक सेवाएं प्रदान नहीं करता है या सुविधा का दुरुपयोग करता है तो उसका अनुबंध निरस्त करने का अधिकार एम पी ऑनलाइन को होगा।
  • एम पी ऑनलाइन द्वारा समय-समय पर कियोस्क आवंटन मापदंड से परिवर्तन किया जा सकता है।
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