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Samagra Portal समग्र पोर्टल पर प्रदेश मे रहने वाले सभी परिवारों एवं परिवार एक-एक  सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यावसया, शिक्षा, वैवाहिक, वित्तीतय स्तोर, योजना के हितग्राही , बचत खाता नम्ब्र, बीपीएल, विकलांगता, आदि का डेटा उपलब्ध् हैं, समग्र पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समग्र पोर्टल पर जैसे ही नवजात शिशु पैदा लेता है  प्रसूति सहायता दी जायेगी, उस दिन को उसका नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा। ‘शिशु जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु के समीप पहुंचेगा उसे आंगनबाड़ी में प्रवेश की सूची के लिये तैयार रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग होगा। जैसे ही 5 वर्ष की उम्र में आयेगा उसे स्कूल में प्रवेश के लिये उसका सूची में नाम उपलब्ध रहेगा।स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में बारबार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरने की औपचारिकता से बचेगा, 18 वर्ष से ऊपर की कन्या, जो बीपीएल श्रेणी की है को उन्हें विवाह सहायता की सूची में वह उपलब्ध रहेगी। जो हितग्राही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह पेंशन के लिये पात्रता की श्रेणी में आयेगा। कि भी परिवार में यदि काम करने वाले पुरूष की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के तुरन्त बाद राष्ट्रीय परिवार सहायता के साथ-साथ उसकी विधवा पत्नी को विधवा पेंशन स्वीकृत होने लगेगी। 22 पात्रता श्रेणियों में आने वाले समस्तक पात्रता परिवारों को राष्ट्रीचय खाद्य सुरक्षा का लाभ भी मिल सकेगा।

उदेश्य 

  1. योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण ।
  2. नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
  3. विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कप्यूटरीकरण करना एवं हितग्राही सही जानकारी और कार्यक्रमों की जानकारी को पारद्र्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्धू कराना तथा शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी कार्य हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना ।
  4. पात्र हितग्राही को बिना किसी हानि के निर्धारित समय सीमा में लाभ पहुंचाना।
  5. हितग्राहियों का डाटाबेस तैयार कर डाटाबेस के आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का लाभ पहुंचाना।
  6. हितग्राहियो को सहायता प्राप्त करने के लिये कम से कम समय लगे इस हे‍तु ई-बैंकिंग सुविधा का उपयोग करना।
  7. अंत्यंहत गरीब, निराश्रित , विकलांगजन एवं दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राहीतक पहुंच बनाना।
  8. योजनाओं के क्रियान्वतयन में पा‍रदर्शिता एवं नियमित समीक्षा।
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