CM Ladli Behna Yojana की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है जिसके अंतर्गत मध्यमवर्गीय गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है लाड़ली बहना योजना की शुरुआत नर्मदा जयंती के पवन अवसर में किया गया. योजना में ग्रामीणों निकायों की महिलाये एवं शहरी निकाय की महिलाओं को लाभ मिलेगा|

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योजना के पात्र महिलाओ की सूची

1) दिनांक 01 जनवरी,2023 को 23 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु की विवाहित,विधवा,तलाकशुदा,परित्यकता महिलाएं

2) ऐसी महिलाएं जिनकी परिवार के सभी सदस्यों की मिलाकर पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो

3) ऐसी महिला जिनके परिवार मे किसी भी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) रजिस्टर्ड ना हो

4) ऐसी महिलाएं जिनकी परिवार मे क़ृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक ना हो

आवश्यक दस्तावेज

1) आधार कार्ड (आधार कार्ड मे मोबाइल नम्बर लिंक होना चाहिए)

2) बैंक खाता (बैंक खाते मे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए)

3) समग्र आयडी (समग्र आयडी मे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए एवं जानकारी आधार के अनुसार ही होना चाहिए )

4) पासपोर्ट फोटो

5) मोबाइल नम्बर

महत्वपूर्ण तिथियां

(1) योजना क़ा शुभारम्भ 05/03/2023
(2) आवेदन प्राप्ति 15/03/2023
(3) आवेदन की अंतिम तिथि 30/04/2023
(4) पात्र महिलाओ की सूची जारी करना 01/05/2023
(5) आपत्ति,संशोधन पश्चात फाइनल सूची जारी करना 31/05/2023
(6) प्रथम 1000/- खातों मे आना 10/06/2023
(7) प्रतिमाह खाते मे राशि प्रतिमाह की 10 तारीख को

योजना के अंतर्गत आपात्रता

    • इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की समस्त वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक होगी वे महिलाये अपात्र होंगी| 
    • इस योजना में जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित स्थाई कर्मचारी संविदा कर्मी के रूप में अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो| 
    • इस योजना में जो स्वयं भारत सरकार राज्य सरकार किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहे हो|
    • योजना में जिनके परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो| 
    • योजना में जिनके परिवार का सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम मंडल उपक्रम उपक्रम का अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक सदस्य हो| 
    • योजना में जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर| 
    • योजना में जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि हो| 
    • इस योजना में जिनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित रजिस्टर्ड हो| 

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